अग्निकांड पीडि़तों के लिए राशि स्वीकृत

Posted in March 07, 2010
by arun singla

डबवाली (ARUN) हरियाणा सरकार ने पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में 23 दिसम्बर, 1995 में हुए सिरसा के डबवाली अग्निकाण्ड के पीडि़तों के लिए 16 करोड़ 77 लाख 11 हजार 828 रुपये की राहत राशि स्वीकृत की है।

डबवाली अग्निकाण्ड के पीडि़तों को अब तक कुल राहत राशि 21 करोड़ 26 लाख 11 हजार 828 रुपये स्वीकृत हो गई है, जिसमें 15 प्रतिशत हिस्सा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का, 15 प्रतिशत हिस्सा डबवाली नगरपालिका तथा 15 हिस्सा हरियाणा सरकार का होगा तथा इस राशि में से सरकार द्वारा 4 करोड़ 49 लाख रुपये की राशि पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है।स्वीकृत की गई राशि दावाकर्ताओं को वितरित करने हेतु अतिरिक्त नागरिक जज (वरिष्ठï मंडल), डबवाली को जमा की जाएगी और दावाकर्ता मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त नागरिक जज (वरिष्ठï मंडल), डबवाली से सम्पर्क करें। यदि किसी दावाकर्ता को कोई आपति हो तो वह उपायुक्त सिरसा या वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग, चण्डीगढ़ से सम्पर्क कर सकते हैं।
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डबवाली आर्य विद्या मन्दिर एजूकेशन सोसायटी, मण्डी डबवाली के सदस्य भारत भूषण छाबड़ा और भारत मित्र छाबड़ा ने उपायुक्त सिरसा को एक पत्र भेजकर सोसायटी के चुनाव नियमानुसार करवाने तथा धांधलियों की जांच करवाने की मांग की है। पत्र में उपरोक्त दोनों सदस्यों ने लिखा है कि आर्य विद्या मन्दिर एजूकेशन सोसायटी मण्डी डबवाली सरकार से सहायता प्राप्त करके आर्य विद्या मन्दिर के नाम से एक स्कूल चला रही है। उनका आरोप है कि इस स्कूल में सभी कार्य नियमों को ताक पर रखकर किये जा रहे हैं। उनके अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा समिति के चुनाव करवाने के लिए कहा गया तो स्कूल प्रबन्धक कमेटी ने आनन-फानन में 15 जनवरी को एक बैठक बुलाकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से चुनाव करवाने की कोशिश की। जिसमें शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि के रूप में दर्शना अरोड़ा शामिल हुई। लेकिन मौका पर प्रबन्धक समिति की अनियमितताओं का पर्दाफाश होने पर चुनाव स्थगित कर दिये गये और सही वोटर सूचि आदि बनाने के लिए समय मांगा गया। शिकायतकर्ताओं के अनुसार प्रबन्धक समिति ने अपने बिना क्रमांक नम्बर के पत्र दिनांक 3-3-2010 के अनुसार चुनाव की बैठक बुलाई है। जब उन्होंने प्रबन्धक समिति सदस्यों की सूचि मांगी तो उन्हें सूचि देने से इंकार कर दिया। शिकायतकर्ताओं के अनुसार शिक्षा समिति के ज्ञापन व नियमों के अनुसार बैठक की सूचना एक सप्ताह पूर्व देनी होती है, जोकि प्रबन्धक समिति ने नहीं दी। उनका आरोप है कि समिति की प्रबन्धक कमेटी द्वारा रजिस्ट्रार फर्मस एवं समितियों के भी सभी नियमों की उल्लंघना की जा रही है। पत्र में शिकायतकर्ताओं ने उपायुक्त सिरसा से अनुरोध किया है कि किसी उच्च अधिकारी से जांच करवाई जाये और जांच पूरी होने तक स्कूल में प्रशासक नियुक्त करके सही सदस्य सूचि बनवाकर चुनाव करवायें जायें और दिनांक 6 मार्च को होने वाले चुनाव स्थगित किये जायें।

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